मतगणना हॉल पर मोबाईल ले जाने की अनुमति नही है।
अभिकर्ताओं को प्रातः 07 बजे तक मतगणना हॉल में पंहुचना अनिवार्य है।
देहरादून ।दिनांक 01 जून 2024, जिलाधिकारी सोनिका ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों एवं प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए मतगणना व्यवस्थाओं एवं मतगणना के सम्बन्ध में निर्वाचन आयेाग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को अवगत कराया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतगणना स्थल पर मतदान की गोपनीयता बनाये रखते हुए दायत्विों का निर्वहन किया जाना है। उन्होंने मतगणना हेतु नियुक्त किये जाने वाले अभिकर्ताओं की सूची निर्धारित प्रारूप पर प्रेेषित करें। अभिकर्ताओं को प्रातः 07 बजे तक मतगणना हॉल में पंहुचना अनिवार्य है, उन्होंने सभी से समय पर प्रवेश करने की अपेक्षा की। मतगणना हॉल पर मोबाईल ले जाने की अनुमति नही है, इसलिए अभिकर्ता मोबाईल फोन साथ में न लाएं। मोबाईल फोन पब्लिक कम्यूनिकेकशन सेंटर पर जमा किये जाएंगे। इस अवसर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों एवं प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं की शंका एवं समस्या का भी समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतगणना परिणाम के उपरान्त विजय जुलुस निकालने से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है।