Latest Uttarakhand News

Latest Uttarakhand News

सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना पर दो अधिकारियों पर आर्थिक दंड

सूचना आयोग का निर्णय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं सचिवालय कृषि अनुभाग के अनुभाग अधिकारी को भारी पड़ा

अधिकारियों पर 25 हजार तथा 10 हजार का आर्थिक दंड

देहरादून। सूचना आयोग के निर्णय का अनुपालन नहीं किया ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं सचिवालय कृषि अनुभाग के अनुभाग अधिकारी को भारी पड़ा। आयोग ने सख्त रूख अपनाते हुए लोक सूचना अधिकारी के रूप में पंचायत अधिकारी पर 25 हजार एवं अनुभाग अधिकारी पर 10 हजार की शास्ति अधिरोपित करते हुए भविष्य में आयोग के निर्णय का समयबद्ध अनुपालन किये जाने की हिदायत दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि आयोग के निर्णय का अनुपालन नहीं किया जाना आयोग की अवमानना है। सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के निर्णय का अनुपालन नहीं किये जाने पर आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है।

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने दो अलग-अलग शिकायतों की सुनवाई में द्वितीय अपीलों के निस्तारण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया। ग्राम पंचायत विभाग की एक अपील में आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अमरदीप चौधरी, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर भैसवाला, विकास खण्ड भगवानपुर द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन दिनांक 08/05/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया कि सूचना से सम्बन्धित सभी सूचनाएं अनुरोधकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है। यदि अनुरोधकर्ता को ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो आयोग के आदेश के अनुपालन में अनुरोधकर्ता को सूचना से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करा दिया जाएगा। अपील संख्या 39815 में आयोग द्वारा दिनांक 24.05.2024 को पारित आदेश के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर किसी भी कार्यदिवस में अपीलार्थी को आमंत्रित करते हुए अवलोकन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन न करने को अत्यन्त आपत्तिजनक पाते हुएअमरदीप चौधरी, लोक सूचना अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर भैसवाल, विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार पर रू0 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) की शास्ति अधिरोपित करते हुए भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रति सजग रहते हुए सूचना अधिकार संबंधी प्रकरणों में इस तरह लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गयी।

सचिवालय कृषि अनुभाग से संबंधित एक अन्य अपील में आयोग द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने पर हरीश सिंह रावत, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी वर्तमान पता- अनुभाग अधिकारी, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून पररू0 10,000/- (रूपये दस हजार) की शास्ति अधिरोपित करते हुए भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रति सजग रहते हुए सूचना अधिकार संबंधी प्रकरणों में इस तरह लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गयी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *