कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश।
बायोमैट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य।
9.45 मिनट तक पहुंचना होगा दफ्तर।
महीने में एक दिन की देरी से आने वाले कर्मचारियों को मौखिक चेतावनी दी जाएगी।
महीने में दो दिन देर से आने वाले कर्मियों को दी जाएगी लिखित चेतावनी।
महीने में तीन दिन देर से आने वाले कर्मचारियों का एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा।।
चार दिन से अधिक देर से आये तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई।


