गुप्ता बन्धुओं के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर ली जा रही कब्जे में।
आवास पर नियुक्त कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए दर्ज किये जा रहे उनके बयान।
देहरादून।थाना राजपुर में पजीकृत मुकदमा अनिल कुमार गुप्ता व अजय कुमार गुप्ता के केस में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में बढाई गयी धारा 385/420 के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा गुप्ता बन्धुओं के आवास से की जा रही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही।
दिनांक 24.05.2024 को रनबीर सिंह साहनी द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत उनके पिता सतेन्द्र सिंह साहनी को अनिल गुप्ता एवं अजय गुप्ता द्वारा डरा धमकाकर आत्महत्या करने विषयक दी गयी तथा साथ में मूल सुसाइड नोट भी दिया गया जिसके आधार पर थाना राजपुर में अजय गुप्ता आदि में मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना सुमेर सिंह के सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा: 385, 420 की बढोतरी की गई थी। प्रकरण में प्रचलित विवेचना के क्रम में दिनाक: 30-05-2024 को विवेचक द्वारा डालनवाला स्थित अजय गुप्ता के आवास से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आवास में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को विवेचना हेतु कब्जे पुलिस में लिया जा रहा। साथ ही आवास में नियुक्त कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किए जा रहे है।