उत्तराखंड में एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक

छह महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक

उत्तराखंड में एस्मा लागू हो गया है। अगले 6 महीनों के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दिया गया है। इसके लिए बाकायदा कार्मिक विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद प्रदेश में अगले 6 महीनो के लिए एस्मा लागू हो गया है। इस दौरान प्रदेश में राज्य कर्मचारी अपनी किसी भी मांग को लेकर हड़ताल नहीं कर पाएंगे।

उत्तराखंड में एस्मा लागू

दरअसल प्रदेश  सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एस्मा लागू किया गया है। अगले छह महीने तक सरकारी कर्मचारी की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है।

बताते चलें कि प्रदेश में इस समय कई कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अलग-अलग मांगों को लेकर हड़ताल के चलते आवश्यक सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका है। जिसका असर आम लोगों पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

ऐसे में प्रशासन ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, (उत्तराखंड राज्य में यथावत प्रवृत्त) के तहत अधिसूचना जारी की। नोटिस जारी होने की तिथि से लेकर छह महीने तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगी है।

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