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मसूरी में अवैध होटल निर्माण पर एमडीडीए का शिकंजा, होटल के 12 कमरे और बेसमेंट सील

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई:बंशीधर तिवारी

मसूरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है।

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत मसूरी क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक होटल के अवैध निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए होटल परिसर में निर्मित अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील किया।

प्राधिकरण के अनुसार मसूरी के लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा होटल अतिथि के नाम से किए गए निर्माण के संबंध में जांच के दौरान स्वीकृत मानचित्र एवं भवन निर्माण नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से निर्मित बेसमेंट और होटल के 12 कमरों को सील कर दिया।

एमडीडीए की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माण से यातायात, पार्किंग, जल निकासी, पर्यावरण और शहर की समग्र व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा निर्माण गतिविधियों की निगरानी के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

प्राधिकरण ने भवन स्वामियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सक्षम स्तर से मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण अथवा बिना अनुमति किए गए निर्माण पर प्राधिकरण अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में सुनियोजित विकास और भवन निर्माण नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मसूरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमडीडीए द्वारा ऐसे निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर के सुनियोजित और सुरक्षित विकास को सुनिश्चित करना है। भवन स्वामी निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों का पालन करें।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। मसूरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि वे बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण न करें। प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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