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चारधाम यात्रा में हादसों पर लगेगा ब्रेक! नए नियम हुए लागू, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून।उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से होने जा रहा है. यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं. यात्रा रूटों पर किसी भी प्रकार की असुविधा और दुर्घटनाओं के खतरे को टालने के लिए 13 या इससे अधिक यात्री क्षमता के व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

इन शर्तों पर मिलेगा चालकों को चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड

ऋषिकेश के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रावत सिंह कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था के उद्देश्य से ग्रीन कार्ड व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है. वाहन चालक को पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए. विभाग के तकनीकी अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं. वाहन चालक के पास वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र, परमिट से संबंधित सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है।

अन्य राज्यों के चालकों के लिए हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रावत सिंह कटारिया ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए अब हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए चालक को ऑनलाइन आवेदन कर टेस्ट देना होगा. ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म मिलने पर उसे संभागीय परिवहन या सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा. इसके बाद आवेदक का पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने का कौशल परीक्षण किया जाएगा. टेस्ट में पास होने वालों के लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट जुड़ जाएगा।

चारधाम यात्रा मार्ग पर बचाव के लिए अपनाये ये नियम

  • यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
  • चालक जूते या ट्रेकिंग शूज पहनकर ही वाहन चलाएं.
  • वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से हो.
  • वाहन के पृष्ठ भाग में त्रिकोणीय रेडियम बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा.
  • वाहन सुरक्षित स्थान पर ही पार्क करें.

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