धोखाधड़ी के अभियोग में फरार ईनामी अभियुक्त आया दून पुलिस की गिरफ्त में

 

05 हजार रू0 के ईनामी अभियुक्त को दून पुलिस ने पुणे महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार।

अभियुक्त पिछले 01 वर्ष से चल रहा था फरार, पुलिस से बचने के लिए लगातार बदल रहा था ठिकाने।

Dehradun।वादी प्रताप सिंह चिकारा पुत्र रघुनाथ सिंह, निवासी 377 इस्लामपुर दास, बिजनौर, उत्तरप्रदेश द्वारा थाना रायवाला में लिखित तहरीर दी कि उनके द्वारा वर्ष 2021 में संदीप बिष्ट पुत्र स्व0 हरपाल सिंह, निवासी मकान न0-37 इण्टर कालेज रोड, हरिपुर कला, तह0 ऋषिकेश, देहरादून से हरिपुर कला में एक भूमि खरीदने के एवज में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया तथा उक्त भूमि के एवज में अलग-अलग तिथियों में 9,50,000/- रू0 का भुगतान संदीप बिष्ट को किया। उसके पश्चात संदीप बिष्ट से उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने की बात कहने पर वो लगातार टालता रहा तथा कुछ समय बाद वह अपने घर से फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रायवाला पर धारा 420 मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु  न्यायालय से गैर जमानती वारेंट प्राप्त कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के छिपने के सभी सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी जा रही थी, कितुं पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिये अभियुक्त द्वारा लगातार अपने छिपने के ठिकाने व फोन नम्बर बदले जा रहे थे। अभियुक्त के लगातार फरार चलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उस पर 05 हजार रू0 का ईनाम घोषित करते हुए उसकी शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गये, तत्काल एक टीम का गठन किया गया, गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस, द्वारा अभियुक्त के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई तो पुलिस को उक्त अभियुक्त के पुणें महाराष्ट्र में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर तत्काल पुलिस टीम को पुणे रवाना करते हुए अभियोग में वांछित अभियुक्त संदीप को दिनांक: 16-01-24 पुणें महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर देहरादून लाया गया, जिसे  न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-

संदीप बिष्ट पुत्र स्व0 हरपाल सिंह, निवासी मकान न0-37 इण्टर कालेज रोड हरिपुर कला तह0 ऋषिकेश देहरादून

 

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